Elections will be held on EVM, not ballot paper, Supreme Court dismisses petition

नई दिल्ली 12 Aug. (Rns/FJ) : इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रिम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई मेरिट दिखाई नहीं देता।

ईवीएम (EVM) मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में EVM से मतदान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।

शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि बैलट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(a) को चुनौती दी थी, जिसमें बैलट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है। लिहाजा, इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।

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