कोर्ट ने भेजा नोटिस; पेश होने का आदेश
मुजफ्फरपुर 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संरक्षक मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव चिह्न के दुरुपयोग से जुड़े मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से नोटिस जारी किया गया है।
कोर्ट ने सभी को 6 मई को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उपस्थिति न होने की स्थिति में कोर्ट एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर सकता है।
पिछले वर्ष 18 अप्रैल को भारती सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वीआईपी नेताओं ने फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर “नाव” चुनाव चिह्न का दुरुपयोग किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनवाई के बाद परिवाद को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अधिवक्ता ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका (रिविजन वाद) दायर की, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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