ED's big action in coal extortion case, attached property worth Rs 51.40 crore

नई दिल्ली 09 May, (एजेंसी): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने छत्तीसगढ़ में हुए अवैध कोयला उगाही घोटाले में 51.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के अनुसार, 90 अचल संपत्तियां, लग्जरी वाहन, आभूषण और नकदी आईएएस रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी, विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव प्रसाद राय, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और राम गोपाल अग्रवाल की है।

जांच के दौरान, सूर्यकांत तिवारी के साथ उपरोक्त व्यक्तियों के वित्तीय संबंधों का प्रत्यक्ष प्रमाण स्थापित किया गया था और पीएमएलए 2002 के तहत कुर्की की कार्यवाही के लिए अपराध की आय या समकक्ष संपत्ति के स्तर से बनाई गई संपत्ति की पहचान की गई थी। इससे पहले, ईडी ने सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया, सुनील अग्रवाल और अन्य की 170 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इस मामले में कुल कुर्की 221.5 करोड़ रुपए हो गई है। ईडी ने आयकर विभाग की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। 145 से अधिक परिसरों में तलाशी ली गई है और अब तक पीएमएलए के तहत किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

सूर्यकांत तिवारी, चौरसिया, विश्नोई और अन्य के खिलाफ पीएमएलए अदालत में अभियोजन पक्ष की दो शिकायतें दायर की गई हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि इस जबरन वसूली रैकेट में 540 करोड़ रुपये के अपराध की आय अर्जित की गई थी।

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