ED seizes Ozone Urbana's assets worth Rs 423.38 crore in fraud case

बेंगलुरु 05 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु में मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 423.38 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी की यह कार्रवाई कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बेंगलुरु के विभिन्न पुलिस थानों में धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 419, 420, और 120बी) के तहत दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ईओ-I नई दिल्ली ने भी एक एफआईआर दर्ज की है।

कंपनी पर मुख्य आरोप यह है कि उसने ग्राहकों को गुमराह किया है और समय पर परियोजना निर्माण पूरा नहीं किया। इसके चलते उन्हें फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है।

आरोप है कि कंपनी ने ग्राहकों को फ्लैट का कब्जा मिलने तक निर्माण पूर्व ईएमआई का भुगतान करने का वादा किया, लेकिन पूरा करने में विफल रही है। बिल्डर ने न तो घर खरीदारों को आवासीय इकाइयां सौंपीं, न ही उनकी जमा राशि वापस की, बल्कि पूरी अग्रिम बुकिंग राशि और ऋण राशि का गबन कर लिया।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्य प्रमोटर एस वासुदेवन के साथ मिलकर घर खरीदारों को कुल 927.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

इस धन को बेईमानी से रोककर रखा गया और अन्य समूह संस्थाओं तथा संबद्ध व्यक्तियों, जिनमें स्वयं वासुदेवन और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।

ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ईडी ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की अचल संपत्तियां, जिनमें एवेन्यू में 92 फ्लैट और एक्वा 2 में 13 फ्लैट की परियोजनाओं में बिना बिके स्टॉक और 4.5 एकड़ व्यावसायिक भूमि शामिल हैं। इसके साथ-साथ प्रमोटर एस वासुदेवन और उनकी पत्नी की निजी संपत्तियां, मुदिगेरे के कन्नहल्ली गांव में 179 एकड़ भूमि कुर्क की हैं।

कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 423.38 करोड़ रुपए है। पीएमएलए के तहत मामले में आगे की जांच जारी है।

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