ED files charge sheet in Halal Investment Schemes fraud case

नई दिल्ली 01 मार्च, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में इंजाज इंटरनेशनल और उसके सहयोगियों मिस्बाहुद्दीन एस. और सुहैल अहमद शेरिफ के खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

मामला लोगों को हलाल निवेश योजना में निवेश का झांसा देकर ठगने से संबंधित है। आरोपी ने फर्म द्वारा पेश की गई योजना पर उच्च रिटर्न का वादा किया था। हालांकि, वे जमाकर्ताओं द्वारा निवेश की गई मूल राशि को चुकाने में भी विफल रहे।

ईडी ने प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इंजाज इंटरनेशनल और उससे जुड़े समूह के खिलाफ बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग और चिट फंड अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि इंजाज इंटरनेशनल न तो अपने निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के प्रतिफल को बनाए रखने में सक्षम था, न ही वह पहले से निवेश की गई राशि को चुकाने में सक्षम था।

इंजाज इंटरनेशनल ने जनता को अवास्तविक वादा करके निवेश करने का लालच दिया। बाद में उन्हें धोखा दिया और आम जनता की गाढ़ी कमाई कभी वापस नहीं की।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि मिस्बाहुद्दीन एस. और सुहैल अहमद शेरिफ ने 81 करोड़ रुपये अचल संपत्तियों और सहयोगियों द्वारा संचालित अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की खरीद में लगाया।

मिस्बाहुद्दीन को ईडी ने 15 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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