ED files charge sheet in Chinese loan app case

नई दिल्ली 17 मार्च,(एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने विशेष पीएमएलए कोर्ट, बेंगलुरु के समक्ष चीनी ऋण ऐप मामले में शामिल सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने कहा, आरोपी संस्थाओं में तीन फिनटेक कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं, तीनों एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं, अर्थात 10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और एक पेमेंट गेटवे, रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड हैं।

इससे पहले ईडी ने बैंक खातों और पेमेंट गेटवे में पड़े इस मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे और 77.25 करोड़ रुपये जब्त किए थे।

ईडी ने विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सीआईडी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिन्होंने ऋण लिया था और इन मनी लेंडिंग कंपनियों के रिकवरी एजेंट से उत्पीडऩ का सामना किया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि फिनटेक कंपनियों का संबंधित एनबीएफसी के साथ डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के माध्यम से ऋण के वितरण के लिए समझौता है।

चार्जशीट में कहा गया, जांच के दौरान, यह पता चला कि वास्तव में इन फिनटेक कंपनियों द्वारा पैसे उधार देने का कारोबार अवैध रूप से चलाया जा रहा है और ये एनबीएफसी जानबूझकर इन फिनटेक कंपनियों के आचरण के बारे में सावधान किए बिना कमीशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम का उपयोग करने देती हैं। यह आरबीआई की उचित व्यवहार संहिता का भी उल्लंघन है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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