*12 करोड़ 96 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का दिया आदेश*
*जनपद में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चलाया जा रहा है अभियान- जिलाधिकारी*
मऊ 22 अगस्त (आर एन एस/FJ)। जिला प्रशासन: जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हाजी मुख्तार पुत्र स्वर्गीय हनीफ निवासी आदेडीह बिचला, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा क्रय की गई मौजा जहांगीराबाद अर्बन, बाईपास रोड, थाना कोतवाली नगर, तहसील सदर जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 446 /2 ,444 रकबा 648 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 443/2, 444 रकबा 218.6 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 444/3, 451 रकबा 433 वर्ग मीटर। कुल रकबा 1299.6 वर्ग मीटर, मौजा जहांगीराबाद अर्बन, तहसील सदर जनपद मऊ व उस पर निर्मित फातिमा कांप्लेक्स भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए।
इस जमीन एवं कांप्लेक्स भवन का बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ 96 लाख रुपए है। हाजी मुख्तार पुत्र स्वर्गीय हनीफ के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाजी मुख्तार ने मौजा जहांगीराबाद अर्बन, बाईपास रोड थाना कोतवाली नगर, तहसील सदर, जनपद मऊ में अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा यह अचल संपत्ति खड़ी की थी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।
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