गुप्त सूचना के आधार पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार जिला स्तरीय टीम ने ओरमांझी थाना क्षेत्र के ईरवा स्थित दिल्ली दरबार बिरयानी दुकान में छापेमारी की
छापेमारी के दौरान दुकान से 09 (नौ) व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 19.02 किलोग्राम
जप्ती सूची के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर आरोपी के घर (ग्राम थाना ओरमांझी) पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई
अवैध रूप से व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का भंडारण, रिफिलिंग एवं बिक्री करना रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर-2000, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया
जिले में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या रिफिलिंग की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता से अपील की जाती है कि यदि किसी को ऐसी कोई अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित थाने को सूचित करें
राँची,05.04.2026 – जिला प्रशासन राँची द्वारा अवैध गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, भंडारण एवं रिफिलिंग की गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। आज दिनांक 04.04.2026 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम ने ओरमांझी थाना क्षेत्र के ग्राम ईरवा स्थित दिल्ली दरबार बिरयानी दुकान में छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान दुकान से 09 (नौ) व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनका वजन 19.02 किलोग्राम था। बरामद सिलेंडरों का विवरण निम्नानुसार है:
*HP GAS: 04.00 किग्रा, 17.100 किग्रा, खाली, 16.200 किग्रा, 16.600 किग्रा, 17.00 किग्रा
*INDANE GAS: 16.700 किग्रा, 17.300 किग्रा, 17.300 किग्रा
इनमें से छह सिलेंडर सील किए हुए थे। दुकान संचालक से पूछताछ में पता चला कि ये सिलेंडर ग्राम थाना ओरमांझी के एक बिचौलिए द्वारा बैगनआर कार से लाए गए थे। बिचौलिए द्वारा अवैध रूप से रिफिलिंग कर इन सिलेंडरों की बिक्री की जा रही थी और बिक्री से प्राप्त मुनाफे में हिस्सेदारी दी जा रही थी।
बरामद सिलेंडरों के संबंध में स्वतंत्र साक्षी की अनुपलब्धता के कारण साथ गए चौकीदार को साक्षी मानते हुए विधिवत जप्ती सूची तैयार कर सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए।
आरोपी के घर पर भी छापेमारी
जप्ती सूची के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर आरोपी के घर (ग्राम थाना ओरमांझी) पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से 01 HP GAS सिलेंडर (वजन 19.02 किग्रा, जिसमें 10.00 किग्रा गैस भरी हुई थी) बरामद किया गया, जिसमें रिफिलिंग करने वाला नोजल लगा हुआ था। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया। छापेमारी के समय आरोपी अपने घर से फरार पाया गया। बरामद सभी सामग्री की भी विधिवत जप्ती सूची तैयार कर जब्त कर ली गई।
कानूनी कार्रवाई
अवैध रूप से व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का भंडारण, रिफिलिंग एवं बिक्री करना रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर-2000, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है।
इस मामले में ग्राम थाना ओरमांझी, जिला राँची के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
जिला प्रशासन का सख्त संदेश
जिले में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या रिफिलिंग की गतिविधियों पर कानूनी कारवाई किया जाएगा। सभी से अपील की जाती है कि यदि किसी को ऐसी कोई अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित थाने को सूचित करें।
अवैध गतिविधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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