Dhananjay Singh sentenced to 7 years will not be able to contest Lok Sabha elections

*अपहरण और रंगदारी केस में सजा

जौनपुर .06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपहरण और रंगदारी केस में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बाहुबली पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था लेकिन अब सजा के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

बता दें, जौनपुर की अपर सत्र अदालत ने बाहुबली पूर्व सांसद और जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह समेत दो अभियुक्तों को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय ने बताया था कि नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई, 2020 को जौनपुर के लाइनबाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में आरोप लगाया गया था कि विक्रम ने अपने दो साथियों के साथ पहले उनका अपहरण किया और फिर उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया। उन्होंने बताया कि सिंघल ने आरोप लगाया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए धमकी देने के बाद रंगदारी मांगी।

पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत हासिल की थी। उन्होंने बताया था कि अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया है।

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