Case registered against directors of rice mill for fraud of Rs 43.98 crore from Punjab National Bank

एक अप्रैल, 2015 से लेकर 31 मार्च, 2019 के बीच हुआ था फ्राड

नयी दिल्ली,03 अगस्त (आरएनएस/FJ)।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए 43.98 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी करने के आरोप में शाहजहांपुर की एक चावल मिल के मौजूदा व पूर्व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने चावल के कारोबार से जुड़ी कंपनी एटारसन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों रचिन गुप्ता और सुनील गुप्ता के अलावा पूर्व निदेशक सीमा गुप्ता, कॉर्पोरेट गारंटर मुकेश कुमार शर्मा और अजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। बैंक के साथ यह धोखाधड़ी एक अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच हुई थी।

इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (जो अब पंजाब नेशनल बैंक है) ने 14 सितंबर, 2017 को 40 करोड़ रुपये की नकद कर्ज सीमा और 4.88 करोड़ रुपये की सावधि कर्ज जैसी ऋण सुविधाओं की मंजूरी प्रदान की थी। कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने 20 अक्टूबर 2018 को कंपनी के शाहजहांपुर और बरेली स्थित परिसरों में छापेमारी की थी।

इसमें खुलासा हुआ कि खरीद और बिक्री की रसीदों में “व्यापक अनियमितताएं” थीं और कई फर्जी रसीदें भी मिली थीं।

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