नई दिल्ली, (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को डीएनए जांच के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने पैतृक संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े एक विवाद में डीएनए जांच के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को अपने फैसले में ये रेखांकित किया। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष के एक व्यक्ति का डीएनए जांच कराने के आदेश को पलटते हुए कहा कि वैकल्पिक सबूतों के रहते डीएनए जांच का आदेश देना उस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि डीएनए जांच के आदेश देने से पहले अदालतों को यह देखना चाहिए कि संबंधित मामले में सबूत के तौर पर वह जांच कितने महत्वपूर्ण हैं। डीएनए जांच का आदेश विशेष परिस्थितिओं ही दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान जानने, पारिवारिक संबंधों का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य जानकारी हासिल करने आदि परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति की सहमति से किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीएनए जांच संबंधित व्यक्ति की सहमति के विपरीत नहीं किया जा सकता है। बिना सहमति जांच का आदेश न केवल उस व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि संबंधित पक्ष पर एक बोझ की तरह है। न्यायालय ने इस संबंध में के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों के सर्वसम्मत फैसले का उल्लेख किया। अदालत ने कहा सामान्य परिस्थितियों में डीएनए जांच के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में इसे संरक्षित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के कालका के एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 2017 उस फैसले को बहाल करने का कभी आदेश दिया, जिसमें डीएनए जांच कराने की मांग को खारिज कर दी गई थी। यह मामला वर्ष 2013 से हिमाचल प्रदेश के कालका जिले की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसमें अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने दिवंगत त्रिलोक चंद्र गुप्ता और सोना देवी का बेटा होने के साथ-साथ उनकी रिहायशी पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा किया था। सुनवाई के दौरान दिवंगत दंपति की तीन बेटियों ने कहा कि अशोक (दिवंगत गुप्ता दंपति) का बेटा नहीं है। तीनों बेटियों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अदालत से अशोक का डीएनए जांच कराने की मांग उठाई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। दंपति की बेटियों का कहना था कि अशोक से उनका खून का कोई नाता नहीं है। निचली अदालत ने जमीन संबंधी कागजातों में अशोक का नाम पाया था। अशोक के अन्य प्रमाण पत्रों में त्रिलोकचंद और सोना देवी का नाम दर्ज किए जाने को सबूत मानते हुए अपना फैसला दिया था।
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