Bulldozer will run on Union Minister Narayan Rane's bungalow

*हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका*

मुंबई ,20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में ‘300 प्रतिशत अवैध हिस्से को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

साथ ही कंपनी की ओर से दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने याचिकाकर्ता कंपनी कालका रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के वकील शार्दूल सिंह के आदेश पर 6 सप्ताह की रोक लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी।

इस साल मार्च में जब पिछली महा विकास अघाड़ी सत्ता में थी, बीएमसी ने केआरईपीएल को नोटिस जारी किया था कि वह 15 दिनों के भीतर अपने परिसर में लगभग 300 प्रतिशत के अवैध निर्माणों को हटा दे। इस नोटिस को केआरईपीएल ने चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीएमसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति धानुका और न्यायमूर्ति खाता ने केआरईपीएल के नियमितीकरण के दूसरे आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह वैधानिक प्रावधानों के लिए खिलाफ मुंबई शहर के भीतर बड़े पैमाने पर उल्लंघन को प्रोत्साहित करने के समान होगा। कानूनी घटनाक्रम के बाद अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा दूसरा आवेदन मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत बनाए रखा जा सकता है ?, इस पर बीएमसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

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