Bombay High Court grants bail to former Maharashtra minister Anil Deshmukh in corruption case

*अभी नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर!*

*सीबीआई को आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट जाने के लिये दिया 10 दिन का समय*

मुंबई, 12 दिसंबर(एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि, देशमुख अभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा सुप्रीमकोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद आदेश को 10 दिनों तक स्थगित रख लिया है। जस्टिस एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देशमुख की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 74 वर्षीय देशमुख ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चिकित्सा आधार के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर जमानत मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता पिछले साल नवंबर से जेल में हैं।

उच्च न्यायालय ने उन्हें पिछले महीने ईडी मामले में जमानत दी थी। आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने मार्च, 2021 में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य दिया था। अप्रैल 2021 में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।

********************************

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *