Big blow to Manish Sisodia, HC rejects bail plea

नई दिल्ली 30 May, (एजेंसी): दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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