श्रीगंगानगर 22 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार भारी जुर्माना लगाने जा रही है। इसके लिए हाल ही केंद्र की भाजपा सरकार ने जुर्माना राशि में काफी बढ़ोत्तरी की है।
जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार फसल अवशेष जलाने की घटनाओं के संदर्भ में दोषी किसानों से जुर्माना वसूलने की नई दरें निर्धारित की गई है।
जिले में किसानों द्वारा फलस कटाई के उपरांत खेत में शेष रहे फसल के अवशेषों, धान की पराली को जलाने की रोकथाम व नियंत्रित करने के लिए वांछित समन्वय, निगरानी व मॉनिटरिंग हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तर पर कमेटी का गठन कर उप पुलिस अधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार को सदस्य व सहायक निदेशक कृषि को संयोजक मनोनीत किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्र में पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग नियम 2023 में संशोधन करने हेतु 6 नवम्बर 2024 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार खेत के क्षेत्रफल के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को प्रतिघटना अधिरोपित किये जाने वाले जुर्माने की राशि 5 हजार रूपये, दो एकड़ या उससे अधिक किन्तु 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 10 हजार तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को 30 हजार रूपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।
**************************
Read this also :-
तमन्ना भाटिया की सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर जारी
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को मिली नई रिलीज तारीख