Balaji's judicial custody extended till April 22

चेन्नई 18 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : तमिलनाडु में चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय ने द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

बालाजी को पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अल्ली के समक्ष पेश किया गया। उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए, न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने इस मामले से खुद को मुक्त करने की याचिका पर दोबारा जिरह शुरू करने की गुहार लगाई है।

इस मामले में उनकी ओर से दलील देने की अवधि 22 मार्च को समाप्त हो गई थी। सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गत वर्ष जून में हवाला कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने ने निचली अदालत, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख भी किया, लेकिन उन्हें निचली अदालत से राहत लेने का निर्देश देते हुए अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा गया था।

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