Amazon's petition will be heard in the Supreme Court on October 11

नयी दिल्ली,20 सितंबर (एजेंसी) । उच्चतम न्यायालय ने अमेजॉन.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एलएलसी (अमेजॉन) की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है।

याचिका में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड

(एफसीपीएल) के बीच शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट (एसएसए) स्थगित है।
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, समय की कमी के कारण, हम तर्कों को विस्तार से नहीं सुन सके। हम इसे 11 अक्टूबर को सुनेंगे।

इससे पिछली सुनवाई यानि पांच सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने अमेजॉन की याचिका पर सीसीई, प्यूचर कूपन्स और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के खिलाफ नोटिस जारी किया था।
सीसीआई ने आज बंद लिफाफे में अपना जवाब दिया है।

अमेजॉन समूह के वकीलों ने न्यायालय को बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इस पर सुनवाई करनी चाहिए। जिसपर न्यायालय ने अगले महीने की तारीख दे दी।

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