AAP MP Sanjay Singh did not get relief, judicial custody extended for 14 more days

नई दिल्ली,13 अक्टूबर (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिंह ने शुक्रवार को ही अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। हाई कोर्ट सिंह की याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जब उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए कहा है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है।

सिंह की ओर से बहस करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास मामले में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं (सिंह) आपके मनगढ़ंत आरोपों पर दोष नहीं स्वीकार करूंगी। अदालत ने सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया था और कहा था कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।

जज ने पत्रकारों को यह भी निर्देश दिया कि वे उनसे सवाल न पूछें। वित्तीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद सिंह को गिरफ्तार किया था।

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