*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश*
नई दिल्ली 29 Aug. (Rns/FJ): श्रीकृष्ण जन्मस्थान- ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।
जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच की तरफ से ये आदेश दिया गया है। सर्वे के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जनपद के सक्षम अधिकारी भी मौके पर रहेंगे।
ये है पूरा विवाद
बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।
सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है।
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