रांची,08.06.2026 : सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (विज्ञापन संख्या 08/2025) के कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रांची प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची, श्री कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 14 जून 2026 को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार परीक्षा के सफल संचालन के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन के संयुक्त आदेश से पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर कानून-व्यवस्था प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी—
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना (सरकारी कार्य में लगे कर्मियों एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
- किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।
- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना (अधिकृत सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि हरवे हथियार लेकर चलना (अधिकृत सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार की बैठक, सभा या आमसभा का आयोजन।
परीक्षा केंद्र
रांची में निम्नलिखित पांच परीक्षा केंद्रों के आसपास यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी—
- St. Paul’s College, चर्च रोड, रांची
- St. John’s High School, करबला टैंक रोड, रांची
- Ram Tahal Choudhary High School, बुटी, रांची
- St. Margaret’s Girls High School, बहु बाजार, चर्च रोड, रांची
- St. Anne’s Intermediate College, डॉ. कैमिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड, रांची
प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से परीक्षा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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