Kolkata Court's big decision in RG Kar rape-murder case

मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी करार

कोलकाता 18 Jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह की सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया है। इस फैसले के साथ ही उस भयावह घटना का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और कोलकाता में डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के मात्र 57 दिनों के भीतर यह फैसला सुनाया। पिछले साल 9 अगस्त को, महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।

कोलकाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। उस पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली थी। सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना और अदालत से उसके लिए मृत्युदंड की मांग की है।

इस फैसले के बाद अब सजा की घोषणा का इंतजार है। यह मामला न केवल एक जघन्य अपराध था, बल्कि इसने चिकित्सा समुदाय की सुरक्षा और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

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