Vibhav Kumar gets big relief in Swati Maliwal misbehavior case

SC से मिली जमानत

नई दिल्ली 02 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में जेल में बंद विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, यह निर्णय जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभव कुमार सीएम ऑफिस और उनके आवास नहीं जाएंगे। वह इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। विभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी भी इस केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए टिप्पणी की कि यदि चोटें साधारण हों, तो किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने औसत दर्जे की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए संतुलन बनाने की सलाह दी और जमानत का विरोध न करने की बात की। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार पहले से ही 100 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं और मामले में 51 से अधिक गवाह हैं। ऐसे में सुनवाई में अधिक समय लगने की संभावना है।

बता दें, स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। इसे बाद निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने सुनवाई के बाद विभव को जमानत दे दी है।

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