Shock to Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केस रद्द करने की याचिका

नई दिल्ली 15 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश की शीर्ष अदालत ने आज कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी।

बताया गया है कि शिवकुमार ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने कहा, माफ कीजिए। खारिज किया जाता है।

सोमवार को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।

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