ये महिला अधिकारी करेंगी टीम को लीड
नई दिल्ली 21 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : आप से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित किया है। इस मामले की अब तक जांच कर रही उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अंजिथा चिपियला ही एसआईटी की अगुवाई करेंगी। एसआईटी में अंजिथा के अलावा तीन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी हैं, जहां केस दर्ज है। एसआईटी की टीम समय-समय पर जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देगी।
बता दें कि एसआईटी इस मामले में हर लिंक को जोड़ने की कोशिश करेगी। सबसे पहले पुलिस विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है। वहीं, पुलिस ने रविवार शाम को सीसीटीवी का डीवीआर जब्त किया था। इसके जरिए उसकी कोशिश हैं कि वो सीसीटीवी के ब्लैंक पार्ट को निकाल सकेगी। इससे पहले पुलिस ने मालीवाल से मारपीट के आरोपी को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस बाद में विभव को सीएम हाउस भी लेकर गई थी, जहां सीन रीक्रिएट किया गया। पुलिस विभव को उस ड्राइंग रूम में भी लेकर पहुंची, जहां मालीवाल से मारपीट का आरोप है।
आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए हैं। पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाद में बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सोमवार को सीएम केजरीवाल से मिलने आई थीं। वो ड्रॉइंग रूम में इंतजार कर रही थीं। तभी विभव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की।
इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन्स थाने आई थीं और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ के एक सदस्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। बीती 18 मई तो तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट कर लिया गया था। तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
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