शराब नीति मामला
नईदिल्ली,30 अप्रैल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी।सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों से संबंधित मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, विशेष जज कावेरी बावेजा ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।इससे पहले भी सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
शराब नीति से जुड़े मामले में सिसोदिया 14 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।सबसे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। दोनों एजेंसियों ने अलग-अलग मामला दर्ज किया है।पिछले साल ईडी ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे।ईडी का आरोप है कि शराब कंपनियों और दक्षिण समूह को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नीति में बदलाव किए और इसके बदले कंपनियों और दक्षिण समूह ने आप को रिश्वत दी।ईडी का दावा है कि दक्षिण समूह ने आप को 100 करोड़ रुपये रिश्वत दी।
नीति बनाए जाने के समय सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, जिसके अंतर्गत शराब नीति आती है।उन पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है।आरोप है कि कोविड महामारी का हवाला देकर शराब कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ की गई और यह फैसला लेते वक्त सिसोदिया ने कैबिनेट को नहीं बताया और न ही उपराज्यपाल से इसकी अनुमति ली।
सिसोदिया पर एयरपोर्ट पर शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाइसेंसधारकों को 30 करोड़ रुपये रिफंड करने का भी आरोप है।ये लाइसेंसधारक एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हासिल कर पाए थे। दावा है कि ये पैसा रिफंड करने की बजाय जब्त किया जाना चाहिए था।इसके अलावा बिना अनुमति के विदेशी बीयर पर 50 रुपये प्रति बॉक्स का आयात शुल्क भी हटा दिया गया, जिससे विदेशी बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ।
शराब नीति मामले में सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी सिंह जमानत पर बाहर हैं और बाकी सभी जेल में बंद हैं।
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