हाईकोर्ट ने रद्द की 24,000 स्कूल टीचर्स की भर्ती
कोलकाता 22 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24 हजार नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दीं। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं।
क्या है स्कूल नौकरी घोटाला?
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती सरकारी स्कूलों के लिए थी, जिसके जरिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन होना था। इस भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में घोटाले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गईं और कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की।
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। उनके अलावा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट के कहने पर ही सीबीआई ने दो महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद 20 मार्च तक सुनवाई पूरी हुई और अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में सभी सात चरण में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अभी राज्य की 39 लोकसभा सीटों पर मतदान बाकी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है।
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