HC ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
रांची 03 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Ranchi में 11 अप्रैल, 2023 को भाजपा के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प को लेकर दर्ज एफआईआर में नामजद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो सहित भाजपा के 27 नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है।
इन सभी ने रांची के धुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इन पर अगले आदेश तक किसी भी तरह पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा ने सचिवालय घेराव का आह्वान किया था। पुलिस ने सचिवालय और आसपास के इलाके में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। उन पर लाठी चार्ज भी हुआ था। पुलिस की ओर से कराई गई एफआईआर में भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं पर बोतल एवं पत्थर फेंकने और निषेधाज्ञा तोड़ने का आरोप लगाया गया था।
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