Court removed two sections of NDPS, big relief to Elvish Yadav

ग्रेटर नोएडा 21 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : एल्विश यादव के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने एनडीपीएस की जिन 6 धाराओं को एल्विश यादव की एफआईआर में जोड़ा था, इनमें से दो धाराओं को कोर्ट ने खारिज करते हुए हटा दिया है। अब एनडीपीएस की चार धाराएं ही एल्विश पर लगी रहेंगी।

बीते तीन दिनों से लगातार सूरजपुर के जिला कोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई थी।

गुरुवार को उम्मीद जताई जा रही है कि एल्विश यादव के वकील जमानत याचिका दायर करेंगे। एल्विश यादव पर दर्ज एफआईआर में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एनडीपीएस की कई धाराओं को जोड़ा है।

पहले से दायर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा की नई याचिका दायर की जाए। पुलिस ने एफआईआर में जिन धाराओं को बढ़ाया था उनमें से कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/30/32 को माना है। कोर्ट ने धारा 27/27ए को हटा दिया है।

4 दिनों से जेल में बंद एल्विश यादव के वकील गुरुवार को कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं और उस पर सुनवाई भी हो सकती है। पुलिस ने बुधवार को एल्विश के मामले में ही ईश्वर और विनय को गिरफ्तार किया था। जिनमें से एक एल्विश का पुराना दोस्त है और दूसरा टेंट हाउस चलाता है जो सपेरों के संपर्क में रहता था।

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