Supreme Court asks Satyendra Jain to surrender immediately

नई दिल्ली,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सत्येन्द्र जैन की Supreme Court ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  रेगुलर बेल पेटीशन सोमवार को खारिज कर दी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता को तुरंत जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया।

Supreme Court जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, ने जैन के वकील द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

Supreme Court आदेश दिया, सभी अपील खारिज की जाती हैं। सत्येन्द्र जैन को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा।

सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं।

Supreme Court ने शुरुआत में जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।

अप्रैल 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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