Verdict in serial bomb blast case after 30 years, Abdul Karim Tunda acquitted - two found guilty

अजमेर 29 Feb, (एजेंसी)-  सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को वीरवार को बरी कर दिया जबकि, इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी माना गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब सवा 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची।

तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले को लेकर अजमेर टाडा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एवीडेंस नहीं मिला है। इसलिए उन्हें बरी कर दिया।

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