Karnataka High Court grants bail to 106 people in Hubli riot case

बेंगलुरु 17 Feb, (एजेंसी): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली दंगा मामले में 106 लोगों को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीशकुमार और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

16 अप्रैल, 2022 को कर्नाटक के हुबली शहर में एक उत्तेजक व्हाट्सएप पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक मस्जिद के ऊपर धार्मिक झंडे की फोटोशॉप की गई तस्वीर लगाई गई थी।

पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 152 लोगों को गिरफ्तार किया था और मामले में 12 मामले दर्ज किए थे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 35 लोगों को जमानत दे दी थी, जबकि मामले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए नाबालिग लड़कों को भी जमानत दे दी गई है।

गुस्साई भीड़ ने लोगों और पुलिस स्टेशन पर हमला किया, 10 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक पुलिस निरीक्षक और छह पुलिसकर्मियों पर हमला किया।

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