नई दिल्ली 05 Feb, (एजेंसी)-सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को मेयर आफ डेमोक्रेसी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव सही तरीके से कराया जाना सबसे अहम है। CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री समेत चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। वहीं अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टालने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की थी और सभी तीन पदों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। इस चुनाव को कांग्रेस-आप गठबंधन के लिए झटका तौर पर देखा गया। पीड़ित पक्ष ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
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