Taking bribe of Rs 5 lakh proved costly for customs officer and wife, jailed and imposed heavy fine

नई दिल्ली ,03 फरवरी (एजेंसी)। कस्टम अधिकारी और उसकी पत्नी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जेल और लाखों का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। कस्टम अधिकारी का नाम शशिकांत है। यूपी के गाजियाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने दादरी में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में उपायुक्त (सीमा शुल्क) के पद पर तैनात शशिकांत और उसकी पत्नी को पांच लाख रुपये रिश्वत लेने के 10 साल से अधिक पुराने मामले में जेल की सजा सुनाई।

सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कांत को 4 साल की जेल की सजा के साथ-साथ 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि उसकी पत्नी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है और 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि अबान एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक नरेंद्र कुमार चुघ और बिचौलिये सतीश गुप्ता को भी मामले में दोषी करार दिया गया है। एजेंसी ने 29 नवंबर 2013 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार, चुघ ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी में आईसीडी में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई अपनी कंपनी के टायरों की खेप को छुड़ाने के लिए गुप्ता की मदद ली थी।

प्रवक्ता ने कहा कि गुप्ता ने कांत से संपर्क किया, जिन्होंने चुघ से 5 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांग की। चुघ को कांत की पत्नी को नोएडा स्थित आवास पर पांच लाख रुपए रिश्वत देते समय गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने मामले में दो महीने में आरोप-पत्र दायर किया और मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष 31 अभियोजन गवाहों को पेश किया।

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