High Court will hear the bail plea afresh in the Delhi riots conspiracy case

नई दिल्ली ,01 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम और खालिद सैफी सहित कई आरोपियों की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद आया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कम से कम तीन जमानत याचिकाओं में फैसला सुरक्षित रखा था।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शैलेंदर कौर की खंडपीठ जनवरी 2024 में अपीलों पर सुनवाई शुरू करेगी।

शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान सहित आरोपी व्यक्तियों ने जमानत याचिका दायर की है। मामले के आरोपियों में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक और अन्य शामिल हैं।
आरोपी इशरत जहां को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अपील पर भी बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति मृदुल की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने पिछले साल अक्टूबर में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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