Petition in Supreme Court against arrest of Newsclick founder

नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी): न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने.कहा कि मामले के कागजात देखने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यूज़क्लिक अधिकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक आउट-ऑफ़-टर्न उल्लेख किया और अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करनेे की मांग की। 13 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह न्यूज़क्लिक अधिकारियों के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कोई भी अनुकूल आदेश पारित करने का इच्छुक नहीं है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यूज़क्लिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अगस्त में, एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

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