Government introduces major amendments in cable television network rules

नई दिल्ली 29 Sep, (एजेंसी): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ या केबल ऑपरेटर्स) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं। इसने जारी एक अधिसूचना के जरिए एमएसओ के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हुए नियमों में संशोधन किया।

अंतिम मील तक इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए केबल ऑपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए नियमों में एक सक्षम प्रावधान शामिल किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एमएसओ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल पर पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एमएसओ पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा।

पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने के भीतर करना होगा। पंजीकरण के नवीनीकरण, वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने और नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपये का प्रसंस्करण शुल्क निर्धारित किया गया है। एमएसओ को अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक परिभाषित विंडो के भीतर आवेदन करना जरूरी है, जो मौजूदा पंजीकरण समाप्त होने से पहले सात से दो महीने तक चलता है। इस प्रावधान का उद्देश्य सेवा रुकावटों को रोकना और निरंतरता बनाए रखना है।

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