नई दिल्ली 25 Aug. (एजेंसी)-कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को देश की शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा गया है।
। 9 मई 2003 को लखीमपुर खीरी की 24 वर्षीय कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई। मधुमिता के लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित घर में उस दिन दो बंदूकधारी घुसे थे। दोनों ने मधुमिता को गोली मार कर हत्या कर दी। हत्याकांड की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में फैली थी।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे। इसके बाद से ही वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, फिलहाल कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी करने के बाद शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रसाशन और सुधार विभाग ने जारी किया है।
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