BJP MP, who beat officer in front of everyone, jailed for 2 years, Parliament membership also in danger

इटावा 05 Aug, (एजेंसी)-भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 2011 के टोरेंट ऑफिसर से मारपीट करने के मामले में सुनाई गई है। अब कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मामला 16 नवंबर साल 2011 का है।

आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल बिजली चोरी से संबंध में सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में घुस आए और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

वादी की तहरीर पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट सांसद को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई।

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