In the Kanhaiyalal murder case, the court gave instructions to the NIA, said- provide Hindi copy of the charge sheet

जयपुर 05 Jully (एजेंसी): कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विशेष अदालत ने एनआईए को निर्देश दिया है कि वह हत्याकांड के आरोपियों को उसके आरोपपत्र की हिंदी प्रति मुहैया कराए, क्योंकि उन्होंने इसे अंग्रेजी में पढ़ने में असमर्थता जताई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के गिरफ्तार नौ आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।

अधिवक्ता मिन्हाजुल हक, जो दो हत्यारों, गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज़ के बिना नौ आरोपियों में से छह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कहा कि अदालत ने अभियोजक को आरोप पत्र का अनुवादित संस्करण प्रदान करने का आदेश दिया है।

हक ने कहा, वास्तव में हमने दो आवेदन दायर किए हैं, पहले एनआईए आरोपपत्र के हिंदी अनुवाद का अनुरोध किया है, जो अंग्रेजी में है और दूसरे आवेदन में हमने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मांग की है। उन्होंने कहा कि अदालत बुधवार को दूसरे आवेदन के संबंध में मामले पर सुनवाई करेगी। पिछले साल जून में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ दिसंबर में विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया था।

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