कोलकाता 19 जून,(एजेंसी)। बंगाल के पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की खबर पर राज्य भर में चर्चा है। सेंट्रल फोर्स की तैनाती से जहां केन्द्र की भाजपा सरकार के बंगाल में ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं बंगाल की ममता सरकार के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती सिर दर्द से कम नहीं है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया था।
लेकिन ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने उक्त फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कोर्ट आज यानी मंगलवार को इसकी सुनवाई करेगा। गौरतलब हो कि, भाजपा और कांग्रेस ने बंगाल में हिंसा को लेकर दो याचिकाएं लगाई थीं।
15 जून को चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की बेंच ने पंचायत चुनाव में संवेदनशील जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया था। इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि संवेदनशील जगहों की पहचान करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोर्ट ने इस पर कहा कि अधिक समय लेने से केवल नुकसान होगा। चुनाव आयोग और बंगाल सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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