नई दिल्ली 07 Feb, (एजेंसी)-अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। घोटाले के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। मिशेल को 5 दिसंबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
उनके वकील का दावा है कि याचिकाकर्ता जिस मामले में जेल में बंद है वह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत है। इसमें अधिकतम सजा पांच साल जेल है, इसमें से वह करीब चार साल जेल में बिता चुके है। 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।
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