Employees of Tourism Development Corporation should be retired in 60 not 62 years High Court

जबलपुर,05 फरवरी (एजेंसी)। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मप्र पर्यटन विकास निगम के कर्मियों के हक में महत्वपूर्ण राहतकारी आदेश पारित किया। इसके जरिए व्यवस्था दी गई कि पर्यटन विकास निगम के कर्मियों को 60 नहीं 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करें।

जो कर्मी 60 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें 62 वर्ष तक सेवा में रखा जाए। यही नहीं जिनकी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन्हें दो वर्ष के सभी लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। यह संपूर्ण प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूरी कर ली जाए।

याचिकाकर्ता भोपाल निवासी मप्र पर्यटन विकास निगम कर्मी अशोक कुमार सोनी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता अक्षय पवार ने रखा। उन्होंने दलील दी कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष होने के बावजूद मप्र पर्यटन विकास निगम में मनमाने तरीके से 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त करने का ढर्रा बदस्तूर जारी है।

इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके कि मप्र पर्यटन विकास निगम की नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि मप्र शासन के परिपत्र उसके संदर्भ में भी अन्य शासकीय विभागों की भांति स्वत: प्रभाव से लागू होंगे।

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