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ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक

उपविकास आयुक्त श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में बैठक

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है

रांची, असंगठित क्षेत्र का मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर आज दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को उप विकास आयुक्त, रांची श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में जिला श्रम अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रांची, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता रांची पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल रांची शहरी एवं ग्रामीण, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य मामले रांची, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल-1 एवं 2, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण निगम, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल रांची, डीपीएम जेएसएलपीएस, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं जिला समन्वयक सीएससी जुड़े थे।

‘31 दिसंबर तक करें मजदूरों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन’

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त श्री विशाल सागर ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर पदाधिकारियों के साथ आवश्यक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। इस कार्य हेतु सभी विभागों में नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जिन्हें उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि विभाग अंतर्गत जो भी असंगठित मजदूर हैं, उनका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को मिलेगा लाभ

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके बाद उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी नोडल पदाधिकारियों को देने का निर्देश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में सीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने जिला समन्वयक सीएससी को इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ये हैं असंगठित मजदूर, जिनका हो सकेगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईट भट्ठा/क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम/एनयूएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरीवाला इत्यादि।

*ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए आवश्यक पात्रता

*श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

*जो आयकर दाता न हो।

*ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य न हो।

*असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो।

*पोर्टल पर निबंधन के लिए आवश्यक

*आधार संख्या

*आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर।

*आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लाभ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाभ का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा तथा असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

कैसे होगा निबंधन

असंगठित कामगार इस पोर्टल पर या निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी तरह की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

 

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