नई दिल्ली 06 Dec, (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल और पाकिस्तान में रहकर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लांचिग कमांडर के रूप में कार्य कर रहे मोहम्मद अमीन खुबैब को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि सरकार ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद अमीन खुबैब उर्फ अबू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया है।
मोहम्मद अमीन खुबैब जम्मू का निवासी है और वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लांचिग कमांडर के रूप में कार्य कर रहा है।
अधिसूचना के मुताबिक मोहम्मद अमीन ने सीमापार एजेंसियों से गहरे संबंध विकसित किए हैं और संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में एलईटी की आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार को विश्वास है कि मोहम्मद अमीन आतंकवाद में शामिल है और वो सीमापार से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वयन, आयुध या शस्त्र और विस्फोटकों की पूर्ति करने, आतंक का वित्तपोषण करने में भी सम्मिलित है।
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