Big relief to Yogi government, SC stays High Court's decision related to civic elections

लखनऊ 04 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

वहीं कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस दिया है और तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि उप्र द्वारा नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। न्यायालय ने कहा कि उप्र स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे।

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