Non-bailable warrant against Mukhtar's close aide Bhim Singh

*अवधेश राय हत्याकांड के मामले में कोर्ट में नहीं पेश हुए भीम*

*मामले क अगली सुनवाई 12 अक्तूबर मुर्कर, बढ़ सकती है परेशानी*

*वर्ष 1991 में अवधेश राय की वाराणसी में बदमाशों ने की थी हत्या*

गाजीपुर, 11.10.2022 (एजेंसी)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को छोड़कर अन्य आरोपितों के गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए।

इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के करीबी भीम सिंह निवासी करंडा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। अगली तिथि 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

तीन अगस्त 1991 को करीब एक बजे अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ अपने वाराणसी स्थित मकान के गेट पर खड़ा थे।

उन्होंने गवाही दी है कि इसी समय एक सफेद रंग की मारुति वैन आई, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोग मौजूद थे। गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ उनके भाई के ऊपर फायर किया।

सभी के हाथ मे असलहे थे। सभी लोग मारुति वैन से भागने का प्रयास किए। इस पर उन्होंने भी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए। अजय राय अपने भाई को कबीर चौरा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।

इन्हीं मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा था। इसमें पिछले बुधवार को गवाही की कार्रवाई पूरी हो गई।

सोमवार को आरोपितगण मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के बयान के लिए तिथि नियत थी। मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित हुए, जबकि भीम सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

उनके तरफ से गैर हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए भीम सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

साथ ही आरोपितगण के बयान के लिए 12 अक्टूबर की तिथि तय की गई है।

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