Take visa from authorized agent to go abroad Ministry of External Affairs

चंडीगढ़ 07 Oct. (Rns/FJ): ईसीआर पासपोर्ट धारकों के ईसीआर देशों (अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन) में सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए वह सीधे प्रवास कर सकता है या पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाएं ले सकता है।

उत्प्रवासी महासंरक्षी (पीजीई), विदेश मंत्रालय, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुरूप, विदेशी जनशक्ति निर्यात व्यवसाय के लिए भर्ती एजेंटों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण है। अवैध भर्ती एजेंटों की सेवाएं लेना, जो पीजीई के साथ पंजीकृत नहीं है, सलाह नहीं दी जाती है।

विदेश मंत्रालय, विदेशों में अपने दूतावास के माध्यम से विदेशों में भारतीय नागरिकों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए काम करता है। सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए, मंत्रालय ने ई-माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से ईसीआर देशों में जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों की भर्ती को विनियमित किया जाता है।

पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि अत्यधिक शुल्क और फर्जी नौकरी के वादों के माध्यम से किसी को भी अवैध एजेंटों द्वारा धोखा नहीं दिया जाएं। एमिग्रेट पोर्टल पंजीकृत भर्ती एजेंटों और पंजीकृत विदेशी नियोक्ताओं के माध्यम से काम करता है।

कोई भी जो अवैध एजेंटों की सेवाएं लेता है और ईसीआर देशों में प्रवास करता है, उसे वेतन का भुगतान न करना, वादा की गई नौकरी नहीं दी जाना, शारीरिक और मानसिक यातना और कभी-कभी यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

अपंजीकृत एजेंटों की मदद से प्रवास करना उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार एक आपराधिक अपराध है। सभी अपंजीकृत एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी जा रही है।

इस तरह की गतिविधियां उत्प्रवास अधिनियम 1983 का उल्लंघन है जो एक दंडनीय आपराधिक अपराध है। पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से प्रवास के लाभ हैं-

* कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भर्ती एजेंट की ओर से जवाबदेही होगी।

* उत्प्रवासी द्वारा किसी भी शिकायत के मामले में, वह इसे ई-माइग्रेट वेबसाइट (www.emigrate.gov.in) में पंजीकृत कर सकता है, और इसका पालन उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल (पीजीई) द्वारा किया जाएगा।

* प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) के तहत श्रमिक का बीमा कवरेज होगा।

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