खडग़पुर 27 जून,(एजेंसी)। रेलवे माफिया श्रीनु नायडू हत्या कांड में मामले के अभियुक्त बासब रामबाबू समेत 13 लोगों को काफी राहत मिली है। उक्त हत्या कांड में मेदिनीपुर की अदालत ने रामबाबू समेत 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया है। छह साल पहले खडग़पुर नगरपालिका क्षेत्र में तृणमूल के पार्टी कार्यालय में घुसकर श्रीनु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त दौरान श्रीनु के एक सहयोगी वी. धर्मा राव की भी मौत हो गई थी।
कोर्ट सूत्रों के अनुसार 11 जनवरी 2017 को दोपहर करीब तीन बजे श्रीनु नायडू न्यू सेटलमेंट इलाके में खडग़पुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में तृणमूल वार्ड समिति कार्यालय में बैठे थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने श्रीनू को गोली मार दी। खडग़पुर के कुख्यात रेलवे माफिया को जब रात में कोलकाता के अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में श्रीनू के 25 वर्षीय सहयोगी धर्मा राव भी मारे गए थे।
जबकि तीन लोग घायल हो गये थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने खडग़पुर के एक और रेलवे माफिया बासब रामबाबू को आंध्र प्रदेश के तनुका से गिरफ्तार किया था। इस दोहरे हत्याकांड में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के 87 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था।
उस मामले में मेदिनीपुर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मंदाक्रांता सहर ने आज फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने बासब रामबाबू समेत 13 लोगों को बरी करने का आदेश दिया। सरकारी पक्ष के वकील समर नाइक ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में जाने की सोच रहे हैं। श्रीनू की पत्नी पूजा ने कहा कि फैसले की प्रति मिलने का इंतजार कर रही हैं। फैसला देखने के बाद ऊपरी अदालत जा सकती हैं।
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